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विधानसभा चुनाव : हिमाचल में 12 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक एग्जिट एवं ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध

विधानसभा चुनाव : हिमाचल में 12 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक एग्जिट एवं ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार यानि 12 नवम्बर को मतदान के दिन प्रात: 8 बजे से 5 दिसम्बर को सायं 5.30 बजे तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा चुनाव परिणाम का समाचार-पत्रों अथवा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार-प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत चुनाव आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अधीन आम चुनावों में सम्बन्धित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।