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सिंगावल में उदघाटन के लिए तैयार देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर

सिंगावल में उदघाटन के लिए तैयार देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर

गुलाबपुरा (टीकम हेमनानी)। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सिंगावल ग्राम में  भारत सरकार की आईडीटीआर/आरडीटीसी/डीटीसी योजना के अन्तर्गत 14 लें वितीय चक्र 2017-18 से 2020-21 के अन्तर्गत राजस्थान सडक सुरक्षा सोसायटी के प्रस्ताव एवं राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने 10 मार्च 2021 को स्वीकृत किया जिसपर 2 जुलाई 2021 को कार्य शुरू हुआ । यह परियोजना 5.69 लाख की स्वीकृत हुई जिसमें 5 करोड़ रूपये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 किश्तों में देने का प्रावधान है शेष राशि राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी द्वारा वहन करनी है परियोजना की लागत लगभग 6.50 करोड़ तक पंहुच गई । रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर 2.5 करोड़ आबादी पर एक स्थापित करने का प्रावधान है जिससे राज्य में 3 ऐसे सेन्टर स्थापित हो सकते हैं इसमें 4-5 एकड़ ज़मीन पीपीपी पार्टनर सोसायटी केन्द्र सरकार हाइपोथिकेट रखने का प्रावधान है इसका निर्माण एवं संचालन में पीपीपी पार्टनर केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार एवं सोसायटी के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक नवीन पंजीकृत अलाभकारी सोसायटी को करने का प्रावधान है देश में अब तक 15 से अधिक सेन्टर स्वीकृत हुए है जिसमें से राजस्थान में सिंगावल, हनुमानगढ़ एवं जयपुर में स्वीकृत हुए है बनकर उदघाटन की स्थिति में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर सिंगावल है जिसका उदघाटन करने हेतु पीपीपी पार्टनर राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी की चेयरपर्सन ऋतु चौहान ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद भारत सरकार के सदस्य डॉ. निर्मल जैन  एवं पूर्व तकनीकी सलाहकार सड़क सुरक्षा भारत सरकार एवं एआरटीओ  डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री नितिन गड़करी को उदघाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पधारने हेतु आमंत्रित किया है । इस सेन्टर का संचालन तीनों पीपीपी पार्टनर के प्रतिनिधियों की पंजीकृत संस्थान च्च् वाहन चालक कौशल विकास संस्थान, सिंगावल च्च् द्वारा किया जा रहा है इस सेन्टर पर नये व्यक्तियों को जो दो पहिया, चार पहिया हल्के एवं भारी मोटर यान चलाना चाहते हैं उनके प्रशिक्षण, परिवहन यानि व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व 2 दिन का रिफ्ऱेशर कोर्स, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 206(4) के तहत जिन सात यातायात नियमों के उल्लंघन में लाइसेंस को कुछ अवधि के लिए अयोग्य करार देने पर पुन: लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रिफ्ऱेशर कोर्स भी ऐसे सेन्टर पर होगा इसके अतिरिक्त ख़तरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों के परिवहन करने वाले टैंकर चालकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी यहीं हो सकेगा । ऑटोमेशन होने पर वाहन चालन परीक्षा भी हो सकेगी । नेशनल स्किल डेवलपमेंट कौन्सिल के माध्यम से ड्राइवरों को प्रशिक्षित कर विदेश भेजे जा सकेंगें । कुशल चालक तैयार कर रोजग़ार दिलाना एवं सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की कोशिश करना मुख्य उद्देश्य रहेगा । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के दौरान इसका उद्घाटन होगा ।